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Wednesday, December 9, 2020

जनवरी-मई सत्र 2021 की प्रबोध/प्रवीण/प्रा ज्ञ/पारंगत कक्षाओं का परिपत्र| Circular for PRABODH/PRAVEEN/PRAGYA/PAARANGAT classes –January-May 2021 Session.

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हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित सत्र जनवरी-मई 2021 की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत कक्षाएँ 2021 जनवरी महीने के द्वितीय सप्ताह में शुरू हो रही हैं। सभी कार्यालयों से यह अनुरोध है कि वे प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन सूची 25/12/2020 तक इस कार्यालय को भेजें। यह भी निवेदन है कि वे अपने कार्यालय के अप्रशिक्षित कर्मचारियों में से अधिकाधिक कर्मचारियों को इन पाठ्यक्रमों के लिये निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नामित करें।

The January - May 2021 session of Hindi Prabodh, Praveen, Pragya and Paarangat classes under the Hindi Teaching Scheme, will commence from the 7th of January 2021. All offices may please send their nomination list comprising names and designations of trainees for the Prabodh/Praveen/Pragya/Paarangat courses, positively by 25/12/2020.  The officers are requested to nominate maximum number of officers/employees for these classes and while nominating the trainees, the following points may please be kept in view:-

क)    उपर्युक्त प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। The above training will be imparted on online platform.

ख)    कार्यालयीन वातावरण को मद्दे नज़र रखते हुए आवश्यक होने पर कार्यालयीन समय से पूर्व या पश्चात् निर्धारित समय पर प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रावधान होगा। इसके लिए प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षार्थियों से सहमति लेकर लिखित अनुरोध करने का कष्ट करें। Taking the official circumstances into consideration, the training can be arranged before and after the office hours as well. For this the officer in charge may send a written request after getting consent from the trainees.

ग)     अगर कोई कार्यालय अपने कार्यलय परिसर में प्राध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियमित कक्षाएँ आयोजित करना चाहता हो तो लिखित रूप में इसकी जानकारी दें।प्रत्येक कक्षा में 20 या अधिक प्रशिक्षार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करें। Any office desirous of conducting regular classes at their office premises in off-line mode, may inform to the effect, in writing, provided a minimum of 20 candidates per class are nominated.

प्रशिक्षण के लिए पात्रता |Eligibility for training:

प्रबोध

यह पाठ्यक्रम प्रारंभिक स्तर का है इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगू, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिज़ो भाषा भाषी अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी /  कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है प्रबोधक प्रशिक्षण के पात्र हैं।

जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकॉर्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, जस्टनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलिफोन ऑपरेटर आदि, उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।

प्रवीण

यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी /  कर्मचारी नामित होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी /  कर्मचारी जिन्हें मिडल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।

जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं वा वर्कशॉप के पर्यवेक्षक आदि, उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।

प्राज्ञ

इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी उर्दू कश्मीरी या पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।

जिन अधिकारियों / कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी लेखन तथा पत्र व्यवहार करना पड़ता है उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

पारंगत

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों तथा उनके संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, उद्यमों, अभिकरण, निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।

जिन कर्मचारियों ने नवंबर 2020 की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा दी हो उन्हें परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना अगले पाठ्यक्रम के लिए नामित करें। The employees who have appeared for Prabodh, Praveen or Pragya examination in the previous session may be nominated for the next higher course without waiting for the results.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी काज्ञा सं 21034/18/2008 राभा(प्र), दि. 22/04/08 के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों ने मेट्रिक स्तर या उससे उच्चतर किसी परीक्षा में हिंदी द्वितीय अथवा  तृतीय भाषा के रू‏‏प में उत्तीर्ण की है, उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त समझा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को पारंगत पाठ्यक्रम में नामित करें। According to the M.H.A O.M No:21034/18/2008-OL(Trg) dated 22.04.08 in this connection, those who have passed Matriculation or higher exam with Hindi as a second or third language will be treated as having working knowledge in Hindi. They may be nominated for PAARANGAT Course.

उपनिदेसक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पत्र संख्या 15/2/2016 – उ­­.नि(परीक्षा)/1022 दिनांक 09/05/2016 के अनुसार परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम-से-कम 35% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षार्थी के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर उसे केवल उसी प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा तथा उसे केवल उसी प्रश्न-पत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इस प्रकार पूरक आने पर अगले ही सत्र की परीक्षा में प्राइवेट रूप से अपने मूल अनुक्रमांक से पूरक परीक्षा में बैठना होगा। पूरक परीक्षा में भी पास न होने पर उसे पूर्णतया अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। As per the OL number 15/2/2016 – उ­­.नि(परीक्षा)/1022 dated 09/05/2016, it is necessary for the candidate to get a minimum of 35% marks in each paper in order to be declared “Pass”. Those who receive less than 35% marks in any one of the three papers will be declared fail in that one paper alone and will have to pass in that one paper alone. Such candidates who have been declared पूरक (Supplementary) will have to appear as private candidate with his original roll number in the examination of the very next session itself. The candidate will be declared Failed if he/she does not get pass mark in Purak (supplementary) examination.

वित्‍तीय प्रोत्साहन | Incentives:

लिखित परीक्षा निम्न लिखित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर जो नकद पुरस्कार दिया जाता है, उसका वर्तमान दरें इस प्रकार हैं:-

 

प्रबोध

प्रवीण

प्राज्ञ

पारंगत

70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्‍त करने पर

रू.1600/-

रू.1800/-

रू.2400/-

जानकारी अप्राप्‍त

60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्‍त करने पर

रू.800/-

रू.1200/-

रू.1600/-

55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्‍त करने पर

रू.400/-

रू.600/-

रू.800/-

Ø  (O.M. NO.21034/66/2010-O.L.(Trg) dated 29 July 2011)

वैयक्‍तिक वेतन | Personal Pay  हिंदी भाषाकी परीक्षाएँ उत्‍तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्‍तिक वेतन दिया जाता है। यह प्रोत्साहन उस पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय होगा जिसे कर्मचारी के लिए अंतिम पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो। Personal pay equal to one increment for a period of 12 months is granted to the Central Govt. officers/employees on passing the Hindi language examinations.

(क) प्रबोध परीक्षा|Prabodh Examination  वैयक्‍तिक वेतन केवल उन्‍हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्‍तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्‍तीर्ण करने पर वैयक्‍तिक वेतन नहीं दिया जाता है।The personal pay shall be granted only to those non-gazetted Govt. employees for whom the Prabodh course has been prescribed as final course of study and who pass this examination with 55% or more marks (conditions applies):.

Ø  [O.M. No. 12014/2/76-OL (D) Dated 02.09.1976—Para 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा|Praveen Examination  वैयक्‍तिक वेतन केवल उन्‍हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-
(i) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
(ii) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।The personal pay shall be granted only to those officers/employees for whom the Praveen course has been prescribed as final course of study (conditions applies):
(i) To the Non-gazetted employees on passing the Praveen exam with 55% or more marks.
(ii)To the gazetted officers on passing the Praveen examination with 60% or more marks.
                                               
[O.M. No. 12014/2/76-O.L (D), Dated 2.9.76—Para 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा|Pragya Examination- वैयक्‍तिक वेतन केवल उन्‍हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्‍तीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।
(i) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्‍तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
(ii) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।The personal pay shall be granted only to those officers/employees for whom the Pragya course has been prescribed as final course of study(conditions applies):
(i) To the non-gazetted employees on obtaining passing marks in the Pragya examination. 
(ii) To the gazetted officers on passing the Pragya Examination with 60% or more marks. 
                                                           
[O.M. No. 12014/2/76-O.L (D), Dated 2.9.76—Para 1(2)

                                                            and O.M. No. 12014/1/78-O.L (D), Dated 14.2.79]

सत्र जनवरी-मई 2021 की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत कक्षाएँ 07/01/2021 सोमवार से प्रारंभ की जाएँगी। प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा और कक्षाओं की समय सारणी आपके कार्यालय से नामांकन प्राप्त होने के बाद अलग से भेज दी जाऐगी। The classes for session Jan-May 2021 will commence from Monday the 07th of January 2021. The details regarding teaching centers and time table will be forwarded to you as soon as the list of trainees is received from your office in the following proforma.  

परीक्षा शुल्‍क| Examination fee: बैंक/निगम/ भारत सरकार के उपक्रम आदि के परीक्षार्थियों के लिए  प्रति परीक्षार्थी रु 100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय हैपारंगत के लिए कोई परीक्षा शुल्‍क नहीं है । For the trainees of enterprises/corporations/banks/public bodies owned and controlled by Government of India, the examination fee of Rs. 100/- per trainee is payable except for Paarangat exam. (OM 21034/52/2010 OL(Trg) Dated 14/12/2010)

परीक्षा शुल्‍क का भुगतान निम्नप्रकार किया जाना है ।

The examination fee cannot be paid in cash. The payment may be made by demand draft or online through website www.onlinesbi.com→ State Bank Collect → State of Corporate/Institutions → All India→ Type of Corporate/ Institution→ Govt. Dept.→ Hindi Teaching Scheme Dept. of official language MHA→ Hindi Teaching Scheme.

भुगतान होने के बाद रसीद प्राध्यापक को प्रस्तुत करें ताकि उपनिदेशक (परीक्षा) को भेजा जा सके । After making payment the copy of online fee receipt is to be sent to the Pradhyapak to be forwarded to the Deputy Director Exam.

प्रपत्र| PROFORMA

प्रशिक्षण के लिए शेष | Number of officers/ employees yet to be trained :

प्रबोध:

प्रवीण:

प्राज्ञ:

पारंगत:

 

 

 

 

नामांकन|Nomination list:

Sl. No:

Name of the employee

Designation

Mobile

Course

 

 

 

 

 

 

Telephone& e-mail i.d. of the Head of Institution:

 

Telephone number & e-mail i.d. of the Hindi Officer/Dealing section:

 










 

 

 

 

 

 

 

 

नामित प्रशिक्षार्थियों की सूची दिनांक 25/12/2020 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेजें। साथ ही एक प्रति htscbe@gmail.com पर ई-मेल भी करें। कक्षाओं में प्रविष्टि जनवरी 20 तक संपन्न हो जाएगी तथा उसके बाद प्राप्त आवेदन किसी भी हालत में स्वीकृत नहीं होगा|The details including the list of nominated trainees may please be sent to this office in the above format by 25/12/2020 and a copy may be e-mailed to htscbe@gmail.com. The admission will close by the 20th of January and any application received after that date will not be entertained.